शुक्रवार, 29 मार्च 2019

शपथ-पत्र के साथ निवेश और देनदारी की जानकारी देना होगी...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                  लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र (फार्म-26) में फरवरी माह में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पति/पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ-साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियों, शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी।


इसके साथ ही शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं  नोटरी द्वारा सत्यापित होकर सील लगी होना अनिवार्य होगा।