शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

पंजाब के बाॅइलर ईकायों की स्वीकृति की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई- सुंदर शाम अरोड़ा...

संवाददाता : चंडीगढ़ पंजाब 


      पंजाब के बाॅइलर प्रयोक्ताओं को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने बाॅइलर्ज एक्ट, 1923 और इसके नियमों अधीन बाॅइलर्ज को चलाने, रिपेयर करने / उत्पादन करने के लिए स्वीकृति की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत जिन बाॅइलर्ज की समय सीमा 15 मार्च, 2020 तक या इसके बाद तक थी, को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।



यह खुलासा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि जिन स्वीकृतियों के लिए आवेदन पत्र आॅनलाइन जमा करवाए गए हैं और जहाँ लाॅकडाउन / कर्फ्यू के कारण बाॅइलर्ज की जांच नहीं की जा सकती, की समय सीमा भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।


उन्होंने इस नाजुक समय में उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को भी दोहराया है।