बुधवार, 6 मई 2020

लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लगाए गये लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार के हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित सभी कार्यालयों को ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पुन: खोलने का निर्णय लिया है।


एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड़ एवं निगम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सम्बोधित एक पत्र में इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।



उन्होंने बताया कि मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ ही गु्रप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो अपने कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है।


उन्होंने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटित इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।


उन्होंने बताया कि यह आदेश 4 मई, 2020 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगें।