मंगलवार, 2 जून 2020

आवासन मण्डल भी केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही लीज राशि की गणना करेगा...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मण्डल द्वारा आमजन को राहत देते हुए अन्य निकायों की तरह अब आवासन मण्डल भी केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही लीज राशि की गणना करेगा।

 

अरोड़ा ने बताया कि आवासन मण्डल में पहले वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटन पर वाणिज्यिक दरों पर लीज राशि वसूल की जाती थी, जो कि आवासीय आरक्षित दर की लगभग 4 गुना तक थी। अब आवासन मण्डल ने लीज राशि की गणना के आधार में परिवर्तन किया है। अब वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटनों में भी आवासीय आरक्षित दर को आधार लेकर 5 प्रतिशत की दर पर लीज राशि की गणना की जायेगी। 

 


 

उन्होंने बताया कि इसी तरह राजस्थान आवासन मण्डल मे पहले सांस्थानिक भूखण्डों के आवंटन पर पहले 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि की गणना की जाती थी। अब सांस्थानिक भूखण्डों के आवंटन पर 2.5 प्रतिशत की दर से आवासीय आरक्षित दर से लीज राशि पर गणना की जायेगी।

 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्य निकायों की तरह आवासीय एवं सांस्थानिक आवंटनों में  2.5 प्रतिशत की दर से तथा वाणिज्यिक आवंटनों में 5 प्रतिशत की दर से आवासीय आरक्षित दर पर लीज राशि की गणना की जायेगी। 

 

आवासन मण्डल द्वारा लीज राशि को संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है।