रविवार, 26 मई 2019

केंद्र सरकार ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


केंद्र सरकार ने 23 मई, 2019 की अधिसूचना के अनुसार जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसकी सभी गतिविधियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के उप-खंड (1) की धारा (क) के तहत सभी गतिविधियों और अभिव्यक्तियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।



अधिसूचना में कहा गया है कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसके संगठन जैसे जमात-उल-मुजाहिदीन भारत अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान एवं उनकी गतिविधियों ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कृत्यों को अंजाम दिया है। ये संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरता फैलाने और युवाओं की भर्ती में भी संलिप्‍त है।