शुक्रवार, 24 मई 2019

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टी.वी. चैनलों पर समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री के बारे में परामर्श जारी किया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


            सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों पर समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित सामग्री के संबंध में परामर्श जारी किया। परामर्श में कहा गया है कि भारत से टेलीविजन चैनलों की  अपलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार, सूचना और प्रसारण  मंत्रालय दो श्रेणियों के तहत टीवी चैनलों को अपलिंकिंग करने की अनुमति देता है गैर-समाचार और समसामयिक मामले और समाचार और समसामयिक मामले। इन दो श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है.



गैर-समाचार और समसामयिक मामलों का चैनल- गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल का आशय  एक ऐसा चैनल है ,जिसके कार्यक्रमों की सामग्री में समाचार और समसामयिक मामलों का कोई तत्व नहीं है।


समाचार और समसामयिक मामलों का चैनल - समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल का आशय एक ऐसा चैनल है, जिसके कार्यक्रमों की सामग्री में समाचार और समसामयिक मामलों का तत्व मौजूद हो।


समाचार चैनलों के लिए समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित सामग्री प्रस्‍तुत करना अनिवार्य हैं, जबकि गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों के लिए किसी भी तरह के समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित सामग्री प्रस्‍तुत करना अनिवार्य नहीं हैं। इसके अलावा, गैर-समाचार टीवी चैनल के लिए आवेदन करते समय, आवेदक कंपनी वचन देती है कि प्रस्तावित चैनल विशुद्ध रूप से मनोरंजन चैनल होगा और उसमें कोई समाचार या समसामयिक मामलों  पर आधारित कार्यक्रम नहीं होगा।


उपरोक्त को देखते हुए, यह परामर्श दिया जाता है कि सभी टीवी चैनल सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।