संवाददाता : रांची झारखंड
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. पहले चऱण में 13 सीटों के लिए मतदान होना है. भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वह चुनाव में खड़ा हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, पर उसके जो प्रस्तावक होंगे, वे उसी विधानसभा क्षेत्र के होनेवाले अनिवार्य हैं, जहां से अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेगा. उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए दस प्रस्तावक का होना जरूरी है।
10 हजार रुपए है जमानत राशि
झा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सामान्य अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपए निर्धारित है. निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमानत राशि नकद जमा की जा सकती है या आरबीआई / कोषागार में भी नकद जमा हो सकती है. लेकिन, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमानत राशि की अदायगी नहीं हो सकती है।
अभ्यर्थी चार सेटों में नामांकन कर सकते हैं दाखिल
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं. लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करना है. अगर कोई अभ्यर्थी चार सेटों से ज्यादा सेटों में नामांकन पत्र दाखिल करता है तो अतिरिक्त नामांकन पत्र संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी समेत पांच व्यक्ति कर सकेंगे प्रवेश
नामांकन पत्र दाखिल करने के दरम्यान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का प्रवेश किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों को खोलना होगा पृथक बैंक खाता
झा ने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन के एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन-देन के लिए पृथक बैंक खाता खोलना होगा. अभ्यर्थियों द्वारा इस खाते की विवरणी निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल करने वक्त लिखित रुप में देनी होगी।
सरकारी बकाये के बारे में देनी होगी जानकारी
यदि अभ्यर्थियों पर किसी प्रकार का सरकारी बकाया- यथा सरकारी आवास, जलापूर्ति, बिजली, दूरसंचार या परिवहन आदि से संबंधित बकाया लंबित है तो नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त शपथ पत्र के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही इस तरह के बकाया होने की विवरणी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र में स्थानीय प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी।