रविवार, 17 नवंबर 2019

नरेगा योजना मे रिजेक्टेड भुगतान के सम्बंध में कार्यशाला श्रमिकों को 15 दिवस में भुगतान करना आवश्यक

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम मद में हो रहे रिजेक्टेड भुगतान के संबंध मे एक कार्यशाला इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में शनिवार को आयोजित की गई। 

 


 

कार्यशाला में पी.सी. किशन आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, एम.के.एस.एस से निखिल डे एवं टीम, एन.पी.सी.आई से संजय मुखर्जी, एस.बी.आई बैंक से आर.एन. वशिष्ठ, मुख्य प्रबंधक एवं उनकी टीम एवं जिलों से महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत एम.आई.एस. मैनेजर एवं लेखा कार्मिकों ने भाग लिया।

 

कार्यशाला में बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को 15 दिवस में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इस कारण रिजेक्ट हुए भुगतान को अविलम्ब रिप्रोसेस कराया जाना आवश्यक है। योजना अन्तर्गत जिन श्रमिकों का भुगतान रिजेक्ट हो रहा है उसके मुख्य कारण Inactive Aadhar, Dormant A/C, A/C Closed, No Such A/C Incalid Bank Identifier है। इन कारणों हेतु क्या कार्यवाही की जानी है, के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई ।

 

राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4,12,937 श्रमिकों का भुगतान रिजेक्ट हुआ है। इसमें से 90549 श्रमिकों का भुगतान रिजेक्ट हुआ है। इसमें से 90549 श्रमिकों के दोबारा भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है एवं 1,71,962 श्रमिकों के भुगतान हेतु तकनीकी रूप से क्या समाधान किया जाना है, के बारे में भी अवगत कराया गया।