रविवार, 10 नवंबर 2019

राज्य सरकार ने फसल बीमा की खरीफ 2018 की बाड़मेर-जालोर जिलों की सम्पूर्ण राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान किया...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2018 में बाड़मेर व जालोर जिलों की सम्पूर्ण राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कम्पनी को कर दिया है। बीमा कम्पनी को केन्द्र सरकार से केन्द्रीयांश हिस्सा राशि प्राप्त होते ही पात्र बीमित किसानों को बीमा क्लेम मिल जाएगा। 

 

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2018 में बाड़मेर व जालौर जिलों में टाटा एआईजी, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ की ओर से कृषकों का फसल बीमा किया गया था। इन जिलों के औसत उपज समंक को बीमा कम्पनी द्वारा विवादित मानते हुए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। केन्द्र सरकार के गत 15 अक्टूबर के पत्र द्वारा पूर्र्व में उनके द्वारा 26 अगस्त को दिये निर्णय को यथावत रखते हुए जिले के कृषकों को बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने के निर्देश प्रदान किये गये है। 

 


 

कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि पूर्व में बीमा कम्पनी को 197 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से बीमा कम्पनी को शेष रही सम्पूर्ण राज्यांश प्रीमियम राशि 146 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस प्रकार कम्पनी को खरीफ 2018 के लिए कुल 343 करोड़ 5 लाख रुपए राज्यांश प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है। योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुसार बीमा कम्पनी को केन्द्र सरकार से केन्द्रीयांश हिस्सा राशि प्राप्त होने के बाद पात्र बीमित किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम राशि का यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा।