गुरुवार, 26 मार्च 2020

जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने समस्त प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा 24 मार्च रात्रि 12 बजे से सम्पूर्ण देश को 21 दिन के लिए लाॅक डाउन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में लाॅक डाउन  के दौरान आवश्यक सेवाएं यथा डीजल, पैट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री, सब्जी, फल के अलावा दवा तथ पशुओं के चारे आदि की आपूर्ति सुचारू रखने हेतु सम्बन्धित सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅक डाउन के प्रतिबन्ध  से व्यवधान रहित रखा गया है।  उन्होंने बताया खाद्य सामग्री, फल सब्जी की दुकानें प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं पैट्रोल पम्प एवं दवा की दुकानें, क्लीनिक एवं स्वास्थ्य सेवाए सम्पूर्ण दिवस खुली रहेंगी।


उन्होंने खाद्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय निर्धारित समय पर  करने तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का परिपालन करते हुए करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि  सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निर्धारित समय पर ही खुलेंगी। जिलाधिकारी ने पुलिस, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।



जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने समस्त प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से आमजनमानस को कोरोना वायरस के सकंमण की गम्भीरता को समझाते हुए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाये रखने एवं अनावश्यक अपने घरों से बाहर न निकलने हेतु जागरूक करे। जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान समस्त पैट्रोल डीजल पम्प प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे तथा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहन को लाॅक डाउन के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने आवश्यक कार्यों के सम्पादन में तैनात कार्मिकों, उपभोक्ताओं को एडवाइजरी के अनुसार पर्याप्त सोशल, डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) बनाये रखने एवं सतर्कता  बरतने के निर्देश दिये, साथ ही कोरोना महामारी के दृष्टिगत समय-समय पर जारी एडवायजरी व लाॅक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये।


देहरादून जनपद में दून मेडिकल कालेज के आयसोलेशन वार्ड में उपचाररत कोरोना वायरस से संक्रमित टेªनी आईएफएस अधिकारी के स्वास्थ्य मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आने के फलस्वरूप जनपद में मात्र तीन संक्रमित व्यक्ति उपचाररत हैं।
लाॅक डाउन के मद्देनजर नगर पालिका परिषद हरर्बटपुर में जो व्यक्ति बेघर हैं तथा फुटपाथ पर रहते हैं उनको गुरूद्वारे के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सब्जी, मण्डियों, दवा की दुकानों, किराने की दुकानों, एटीएम, बैंक, विद्युत, पेयजल के कार्यालय जहां खरीदारी व धन का आदान-प्रदान होता है ऐसे स्थानों के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर चूने के सफेद निशान लगवाना सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये ताकि प्रत्येक व्यक्ति उचित दूरी पर खड़े होकर कोरोना वायरस से संक्रमित न हों साथ ही इन स्थानों के आस-पास ब्लीचिंग व सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव करने के भी निर्देश दिये।


जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो खाना बनाने में सक्षम नही हैं इनके लिए श्री गणेश कण्डवाल अभिहित अधिकारी मो0न0 9412052143 तथा ऐसे विद्यार्थी जिनके पास खाना बनाने की सुविधा उपलब्ध नही है वे सुश्री सानिया पंत उप नगर आयुक्त नगर निगम मो0न0 9411338683 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे व्यक्ति उक्त नोडल अधिकारियो के नम्बर के अतिरिक्त पुलिस कन्ट्रोलरूम के नम्बर 0135-2722100 पर भी आवश्यक सूचना दे सकते हैं।


 ऐसे पशुपालक जिन्हे पशुओं हेतु भूसा/चारा की आवश्यकता है इस विषयक समस्याओं के निराकरण हेतु डाॅ एस.बी पाण्डे, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी देहरादून मो.न. 9412108130 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। औषधि एवं फार्मासुटिकल्स व ऐसे उत्पादन ईकाइयां जिनमें Continuous Process अपरिहार्य है में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिकों तथा सुरक्षा कर्मियों को पास निर्गत करने हेतु श्री लोकजीत सिंह सम्पर्क सूत्र पुलिस कन्ट्रोल-0135-2722100 तथा वाट्सएप्प न0 9756188600 तथा वाट्सएप्प न0 7534826066 को अधिकृत किया गया है। पास हेतु आवेदन की सुविधा dehradun.gov.in/dehradun.nic.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।


प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। इसके पश्चात  प्रातः 10 बजे सांय 05 बजे तक रोजमर्रा की वस्तुओं की होम डिलिवरी की बुकिंग हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/दुकानदार का दूरभाष न0 जिला प्रशासन की वेबसाईट  dehradun.gov.in/dehradun.nic.in      से प्राप्त की जा सकती। उक्त आपूर्तिकर्ता को सांय 6 बजे तक आवागमन में छूट रहेगी। उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा की गयी पहल के अनुसार देहरादून में लॉकडाउन के दौरान शहरवासियों को राशन समेत रोजमर्रा की जरूरत की अन्य वस्तुओं के लिए पुलिस ने जिले के विभिन्न 18 थाना क्षेत्रों में करीब 670 दुकानों को चिह्नित किया है।


बुकिंग कराने के उपरान्त सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता अपरान्ह 03 बजे के पश्चात आवेदक के घर के प्रवेश द्वारा पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ज्ञातव्य है कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए देहरादून पुलिस द्वारा यह सूची सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है।जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से निपटने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन पूर्व गठित आईआरएस की तर्ज पर कोविड-19 रिस्पांस टीम का गठन किया गया है।


जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार हेतु नियुक्त चिकित्सकों के प्रवास के  लिए होटल द्रोण के सभी कक्षों को अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा लाॅक डाउन की अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु रोस्टरवार एव समयसारणी के अनुसार विभिन्न कार्मिकों को तैनात करने हेतु उत्तराखण्ड पावर कोरोपोरशन को निर्देशित किया है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा डोईवाला में 9 खाद्य सामग्री की दुकानें का निरीक्षण किया गया। चकराता-कालसी व साहिया में बैंक, खाद्य सामग्री की दुकाने निर्धारित समयानुसार खुली रही तथा निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन की टीम द्वारा दिन में दो बार मुनादी करवाकर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करने हेतु आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है।


ऋषिकेश में संयुक्त टीम के निरीक्षण के दौरान 23 खाद्य एवं फल सब्जी की दुकानों निर्धारित समयानुसार खुली रही। विकासनगर में निर्धारित अवधि में 7 खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रहीं तथा 6 दवा की दुकाने पूर्ण अवधि के लिए खुली रही। मसूरी में विभिन्न फल, सब्जी एवं खाद्य सामग्री की दुकानें निर्धारित समयानुसार खुली रही एवं प्रयाप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रही। जिलाधिकारी ने जनपद में समस्त तहसीलों के अन्तर्गत विभिन्न स्थान यथा सब्जी मण्डियों, दवा की दुकानों, किराने की दुकानों, एटीएम, बैंक के कांउटर, बिजली व पानी के दफ्तर में सेनिटाइजेशन का कार्य करने तथां लाॅक डाउन की अवधि में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।