संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
राज्य शासन द्वारा विगत 11 अप्रैल को इंदौर में पदस्थ किये गये 70 बंधपत्र चिकित्सकों को 17 अप्रैल को शाम 5.30 बजे तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध एस्मा अधिनियम के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय दिये गये अनिवार्य सेवा बंधपत्र के अनुक्रम में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके 70 चिकित्सकों को 11 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे।