रविवार, 24 मई 2020

बीट वालो को थाने में ना जाने की छूट मिली,साथ ही जमानती धाराओं के आरोपियों को ऑन द स्पॉट थानों में मिलेगी जमानत : सीपी श्रीवास्तव

प्रदीप महाजन @ नई दिल्ली 


      देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही हैं,दिल्ली पुलिसकर्मी भी इस बीमारी से लगातार पीड़ित हो रहे हैं,करीब 300 पुलिस वाले जिनमे क्या डीसीपी, क्या एसएचओ क्या हवलदार क्या सिपाही इसकी चपेट में आ चुके हैं


जिसमे एक सिपाही की तो इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है,इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिशनर एस एन श्रीवास्तव ने सर्कुलर जारी करके निर्देश दिए हैं कि अब जमानती धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों को ऑन द स्पॉट मौके पर ही जमानत दे दी जाए।साथ ही दिल्ली पुलिस के डीपी एक्ट 65 में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।



परंतु विशेष परिस्थितियों में पुलिस इस धारा में गिरफ्तार कर सकती है। वही गैरजमानती धारा में गिरफ्तार आरोपियों को जल्दी सम्बंधित कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस अगर किसी वाहन को जब्त करती है तो उसे सेनिटाइज करने के बाद ही मालखाने में जमा किया जाएगा।


कमिशनर श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं के लिए थाना परिसर में अलग टेबल लगाई जाएगी जहा सम्बंधित अधिकारी रिपोर्ट लिखेंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा कि थाना क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले बीट वाले अपने घर से अपने ड्यूटी वाले स्थान पर जाकर ड्यूटी दे सकते हैं उन्हें थाने आने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी में कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।