बुधवार, 20 मई 2020

हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों हेतु बैठने की क्षमता बारे निर्देश जारी किए...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      भारत के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाऊन 4.0 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों हेतु बैठने की क्षमता बारे निर्देश जारी किए हैं।


परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी तथा कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राईवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राईवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे। इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राईवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी।



उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हैलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे।


उन्होंने बताया कि कंटनेमैंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान/सेवाओं के लिए ही वाहन चलने की अनुमति होगी। उक्त सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक होगा।