गुरुवार, 25 जून 2020

मानचित्र का पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने में नहीं होगी देरी एक क्लिक पर होगी डिमाण्ड नोट राशि की गणना....

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने जोन उपायुक्तो को निर्देश दिए कि विकासकर्ताओं को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र में किसी तरह की देरी नहीं हो, इसके लिए समय पर कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएं एवं एक क्लिक पर ही डिमाण्ड नोट राशि की गणना किए जाने के लिए ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। 

 

जेडीसी ने बताया कि समय पर पूर्णता प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित करते हुए निर्देश दिए कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएंगे। 

 

उन्होंने कहा कि निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्यो के पेटे रहन रखे गए भूखण्डों को मुक्त करने के लिए भी उक्त गठित कमेटी ही कार्य करेगी। जेडीसी ने अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अंतर्गत जिन विकासकर्ताओं ने टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, उन आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 

 


 

रविकांत ने निदशक वित्त को जेडीए जोन कार्यालयों में किसी तरह के आवेदन करने पर जेडीए द्वारा विभिन्न श्रेणियों में डिमाण्ड नोट जारी करने के लिए शीघ्र ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। जिससे एक क्लिक पर ही जेडीए डिमाण्ड नोट राशि की गणना की जाकर डिमाण्ड नोट जारी किए जा सकेंगे एवं आवेदक द्वारा भी एक क्लिक पर डिमाण्ड राशि देखी जा सकेगी।

 

पृथ्वीराज नगर योजना गैर आवासीय भूखण्डों के पट्टों पर 15 जुलाई तक आवासीय दर पर ही लिया जाएगा ब्याज

 

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में 80 फीट या इससे अधिक चौडी सेक्टर सड़कों की व्यावसायिक भू-पट्टी से प्रभावित 29 जनवरी, 2020 से पूर्व अनुमोदित योजनाओं में गैर आवासीय भूखण्डों का ब्याज 15 जुलाई, 2020 तक आवासीय दरों पर लिया जाएगा। 

 

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में 80 फीट या इससे अधिक चौडी सेक्टर सडकों की व्यावसायिक भू-पट्टी से प्रभावित योजनाओं में भूखण्डों की ब्याज गणना स्पष्ट रूप से किए जाने के लिए 29 जनवरी, 2020 से पूर्व अनुमोदित योजनाओं में गैर आवासीय भूखण्डों के पट्टो के लिए आवेदन करने पर 15 जुलाई, 2020 तक आवासीय दरों पर ही ब्याज लिया जाएगा एवं 15 जुलाई, 2020 के बाद गैर आवासीय भूखण्डों पर ब्याज निर्धारण गैर आवासीय दरों पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। 

 

उन्होंने पृथ्वीराज नगर योजना के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 29 जनवरी, 2020 से पूर्व अनुमोदित सभी योजनाओं की संशोधित जेडएलसी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाए।