गुरुवार, 9 जुलाई 2020

भूतपूर्व सैनिक के 25 वर्ष पूरा करने के बाद भी अविवाहित दिव्यांग पुत्र ईसीएचएस सुविधा प्राप्त करने के पात्र...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      अभी तक 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूप से दिव्यांग और आर्थिक रूप से निर्भर पुत्रों को आश्रित नहीं माना जाता है और इसलिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत उन्हें चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है।



यह केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों के अनुसार है, जिसका अनुसरण ईसीएचएस द्वारा किया जाता है। हालांकि, अपने ओएम नंबर 4-24/96-सीएंडपी/सीजीएचएस (पी)/ईएचएस दिनांक 1 जनवरी, 2020 में, सीजीएचएस द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों के ऐसे पुत्रों को आश्रित घोषित किया गया है जो 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अक्षम हो गए हैं और इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-24/96-सीएंडपी/सीजीएचएस (पी)/ईएचएस दिनांक 5 मई, 2018 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले सीजीएचएस का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।


रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूप से दिव्यांग और आर्थिक रूप से आश्रित अविवाहित पुत्रों का इलाज आश्रित के रूप में किया जाएगा, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अक्षम हो गए हैं और इसलिए एमओएचएफडब्ल्यू कार्यालय ज्ञापन 7 मई, 2018 के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाले ईसीएचएस का लाभ उठाने के पात्र हैं।