गुरुवार, 23 जुलाई 2020

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2008 संशोधित किए...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 संशोधित किए हैं। नए नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशाोधन नियम, 2020 कहे जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है।


संशोधित नियमों के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा में 100-100 अंक के दो प्रश्न-पत्र (वस्तुनिष्ठï/बहुवैकल्पिक) होंगे। प्रश्न-पत्र-1 में सामान्य अध्ययन (वर्तमान तथा अधिसूचित पाठ्यक्रमानुसार) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न-पत्र-2 के अंतर्गत सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, संचार कौशल सहित अन्तरवैयक्तिक कौशल, तार्किक विवेचन तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय योग्यता तथा समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत गणना कौशल (श्रेणी एक्स स्तर तक संख्या तथा उसके वृतान्त, मात्रा का क्रम इत्यादि), डाटा व्याख्या (श्रेणी एक्स स्तर तक चार्ट, ग्राफ, तालिका, पर्याप्त डाटा इत्यादि) शामिल होगी।



उन्होंने बताया कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठï प्रकार (बहुवैकल्पिक) होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि दो घंटे की होगी। दोनों प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार होंगे। इसके साथ ही, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई (0.25)अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्नपत्र- 2 अर्थात सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा, अर्हक पेपर होगा और न्यूनतम अर्हक अंक 33 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।


प्रवक्ता ने बताया कि प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल प्रश्न-पत्र 1 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होगा बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (प्रश्न-पत्र 2) में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।