गुरुवार, 23 जुलाई 2020

झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई...

संवाददाता : रांची झारखंड


      झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद रांची का आस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति दी गई।


 च्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।


वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग, मुख्यशीर्ष 2801- बिजली उप मुख्य शीर्ष- 80 सामान्य- लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-07- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-06, अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में बजट प्रावधानित राशि 3 अरब 50 करोड़ मात्र के विरुद्ध 3 अरब 50 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।



झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग) को गतिशील सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (Dynemic Assured Career Progression) की स्वीकृति हेतु वांछित अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में DACP की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।


स्थापना व्यय (विस्तृत) मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति दी गई।


The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तथ संबंधी संशोधनों हेतु प्रस्तावित झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई।


झारखणड़ माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 181 दिनांक 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन पर स्वीकृति दी गई।


केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए (संशोधनों) के आलोक में प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।


MMPCT परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी एमएस/टीसीएस की सेवाओं के 1 वर्ष के लिए अर्थात 1 अक्टूबर 2019 से दिनांक 30 सितंबर 2020 तक के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर रुपए 5.16 करोड़ के व्यय पर स्वीकृति दी गई।


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।


 क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी/भूमि गैरमजरूआ (जंगल झाड़ी, जंगल-सुखवा, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने से संबंधित संकल्प संख्या 2648/रा, दिनांक 18 जुलाई 2019 को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।


झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 की स्वीकृति दी गई।


नोबेल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप राज्य से बाहर यथा अंडमान निकोबार दीपसमूह में फंसे प्रवासी श्रमिकों/छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को वायुयान से लिफ्टिंग कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।


वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि रु 1000 करोड़ के विरूद्घ रु 1000 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।


किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" अंतर्गत राइस मिलरों को इंसेंटिव देने हेतु निर्धारित तिथि 30-06-2020 को दिनांक 31-07-2020 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।


 झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई।


झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।


 विभाग की अधिसूचना संख्या एस ओ 20 दिनांक 12-05-2020 द्वारा किए गए झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में डीजल एवं पेट्रोल के बेसिक प्राइस (Dealers price + Excise Duty) पर देय कर  (वैट) की राशि में प्रदत 2.50 रुपए प्रति लीटर कमी/ विमुक्ति को विलोपित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।


झारखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2006 के कतिपय नियमों में संशोधन हेतु झारखंड मूल्य वर्धित कर संशोधन नियमावली 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।


रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू के मौजा बोन्गाहारा अंतर्निहित कुल रकबा- 2.96 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि कुल देय राशि रु 75,97,170/- रुपए मात्र की अदायगी पर सीवीएम के विकास एवं दोहन हेतु कुपों के भेदन स्थल तथा गैस उत्पादन प्रणाली एवं संरचना के विकास हेतु वायल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।