गुरुवार, 19 सितंबर 2019

अब दो से ज़्यादा बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे चुनाव : उत्तराखंड हाईकोर्ट

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      उत्तराखंड हाईकोर्ट से आज की सबसे बड़ी ख़बर आई है। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा।


पंचायत चुनावों पर इसका सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि अब दो से ज़्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ पाएंगे। सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने चुनौती दी थी।



मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में 3 सितंबर को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंचायत ऐक्ट के प्रावधान को कोटाबाग के मनोहर लाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट समेत अन्य ने याचिका दायर करके चुनौती दी थी। उनका कहना था सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है जबकि प्रावधान लागू करने के लिए 300 का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया।


याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था. हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां मानी हैं।


हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब 2 से अधिक बच्चों के माता- पिता भी लड़ सकेंगे चुनाव।25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 3 बच्चे है केवल वही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव।


गौरतलब है कि उत्तराखंड के 12 जिलों में तीन चरणों में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनावों के परिणाम 21 अक्टूबर को घोषित होंगे। प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया 20 सितंबर को नामांकन पत्रों के भरने की शुरुआत से होगी।