रविवार, 17 नवंबर 2019

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में 20 से अधिक नहीं हो सकती...

संवाददाता : रांची झारखंड


      पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्वाचन प्रचारकों जिनके नाम निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के अंदर भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे जाते हैं को स्टार प्रचारक की श्रेणी में रखा जाता है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में 20 से अधिक नहीं हो सकती है. विनय कुमार चौबे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची सभी रिटर्निंग अफसर / जिला निर्वाचन पदाधिकारी / व्यय प्रेक्षकों  के पास रहेगा, जिसे वे वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। 



मंच साझा करने का खर्च अभ्यर्थी करेंगे वहन 


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज अथवा परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के खाते में रखा जाएगा. लेकिन, यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट  सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो. अभ्यर्थी के नाम के बैनर, पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हों या रैली या बैठक में स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा. यदि रैली/ बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच एक से ज्यादा अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्चे को अभ्यर्थियों के बीच समान रुप से विभाजित किया जाएगा। 


स्टार प्रचारकों के साथ प्रतिनिधि तो दल के व्यय खाते में जुड़ेगा


स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का कोई सदस्य, एसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज / हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा. यदि स्टार प्रचारक के साथ परिवहन साझा करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या अभ्यर्थी एसे नेता के साथ उनके हवाई वाहन में यात्रा करता है तो संबंधित नेता के यात्रा व्यय का 50%  अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। 


निवास/ भोजन का खर्च अभ्यर्थी के व्यय खाते में


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करतें हैं वहां के निवास / भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा. साथ ही इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी, चाहे वह सम्मानसूचक ही क्यों न उपलब्ध कराया गया हो. यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांट दिया जाएगा। 


आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखा में दर्शाना अनिवार्य


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा के पूर्व के निर्वाचन के निमित खर्च को सिर्फ अभ्यर्थियों के खाते में डाले जाएंगे.  लेकिन, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी की यात्रा पर व्यय , जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है तो उसे किसी भी अभ्यर्थी के खाते में नहीं जोड़ा जाएगा. यदि स्टार प्रचारक / अभ्यर्थी उस निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है जहां से वह प्रत्याशी है तो मतगणना की तिथि से पूर्व या मतगणना के दिन मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हुए यात्रा व्यय को उसके लेखे में नहीं जोड़ा जाएगा.  यदि मतदान के पश्चात स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है त उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को आयोग को प्रस्तुत किए जाने गए अपने लेखे में दर्शाना होगा। 


खर्चे को अभ्यर्थियो के निर्वाचन व्यय में किया जाएगा समानुभाजित


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली, बैठक, जनसभा आयोजित की जाती है, जहां नेता निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ मंच साझा करते है तो बैठक का व्यय उस नेता तथा वैसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में प्रभाजित किया जाएगा. लेकिन, स्टार प्रचाकर अपन निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ रैली / बैठक  का हिस्सा लेता है तो उसका खर्च एसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में समानुभाजित किया जाएगा, जिसके लिए निर्वाचन प्रचार किया गया।