मंगलवार, 28 जनवरी 2020

आर आर ज्वेलर्स द्वारा मशीनों को सत्यापित एवं मुद्रांकन नहीं कराने पर 4 हजार किया जुर्माना...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      विधिक माप विज्ञान जयपुर की टीम ने सोमवार को अजमेर शहर में आर आर ज्वेलर्स द्वारा ज्वेलरी सोना एवं चांदी के वजन तोलने वाली मशीनों का निर्धारित अवधि के दौरान सत्यापित एवं मुद्रांकन नहीं कराए जाने पर  4 हजार का जुर्माना किया है।

 


 

टीम जब ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची तो वहां पर जांच के दौरान ज्वेलरी सोना एवं चांदी तोलने वाली मशीनों का सत्यापन प्रमाण पत्र की वैलिडिटी अवधि खत्म होना पाया गया।

 

विधिक माप विज्ञान के उप नियंत्रक श्री चंदीराम जसवानी ने बताया कि अजमेर शहर में लगभग 300 ज्वेलर्स के द्वारा कार्य किया जाता है लेकिन उनके द्वारा ज्वेलरी सोने एवं चांदी के वजन तोलने में उपयोग ली जाने वाली मशीनों का सत्यापन एवं मुद्रांकन नियमित रूप से नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में शहर में नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।

 

ज्ञातव्य रहे कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24 एवं विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम के तहत व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह वजन तोलने वाली मशीनों, बाट एवं माप का सत्यापन नियत समय अवधि में नियमित रूप से करवाए।