गुरुवार, 9 जनवरी 2020

राशन उपभोक्ताओं के लिये अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये "अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्‍था लागू की जा रही है। इस व्यवस्‍था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे।



"वन स्टेट-वन राशन" योजना


मंत्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभन्वित करने के लिये अक्टूबर 2019 से प्रदेश में "वन स्टेट-वन राशन" योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना में राशन उपभोक्ता एक शहर अथवा एक वार्ड से दूसरे शहर अथवा दूसरे वार्ड में भी राशन दुकान से निर्धारित मात्रानुसार निर्धारित दर पर राशन ले सकता है। इस योजना से आज प्रदेश के 117 लाख से अधिक परिवार के साढ़े पाँच करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।


मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पिछले एक साल में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विकास के विशेष प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि राशन उपभोक्ताओं का हित संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है।


केन्द्र से अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की माँग


मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में पोर्टल पर 1,65,438 नवीन परिवारों को सम्मिलित कर योजना का लाभ दिया गया। वर्तमान में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनसंख्‍या अनुसार 75% आबादी (5 करोड़ 46 लाख) को ही लाभांवित करने का प्रावधान है। वर्ष 2018 की अनुमानित जनसंख्‍या 8 करोड़ 23 लाख हो गई है, जिसका 75% कुल 6 करोड़ 17 लाख आबादी होता है। इस प्रकार, 71 लाख हितग्राहियों के लिये खाद्यान्‍न आवंटन प्राप्‍त नहीं हो रहा है। वर्तमान में 66% हितग्राहियों को ही लाभ मिल पा रहा है, जो अधिनियम के अनुसार 9% कम है। इन 71 लाख हितग्राहियों के लिये अतिरिक्‍त खाद्यान्‍न आवंटन की मांग भारत सरकार से की गई है।


प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान


मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उपभोक्‍ताओं को दूरी की परेशानी से बचाने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान खोली गई। नवीन दुकान आवंटन में एक तिहाई दुकानें महिला संस्‍थाओं को देने का प्रावधान किया गया। नवीन दुकानों की स्‍थापना के लिये ऑनलाईन आवंटन की व्‍यवस्‍था की गई। विगत एक वर्ष में 564 नवीन दुकानों का आवंटन किया गया। उचित मूल्‍य दुकान संचालन के लिये विक्रेता के लिए मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया। यह मार्गदर्शिका एक नवम्‍बर को मध्‍यप्रदेश स्‍थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी 24713 उचित मूल्‍य दुकानदारों को उपलब्‍ध कराई गई।


उचित मूल्य दुकानों की ग्रेडिंग व्यवस्था


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि उचित मूल्‍य दुकानों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की गई है। इसमें दुकान खुलने के दिन, बायोमेट्रिक सत्‍यापन से राशन वितरण, सतर्कता समितियों की बैठक, निरीक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन एवं दुकान पर आमजन के लिए प्रदर्शित जानकारी के आधार पर दूकान का मूल्‍यांकन किया जाएगा।


निजी गोदाम संचालकों को प्रोत्साहन


प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निजी गोदाम संचालकों की समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित स्कंद की खरीदी एवं भण्‍डारण में सहभागिता सुनिश्चित की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित हुए। निजी गोदाम संचालकों को दिये जाने वाले किराये में 8 से 18 रुपये तक प्रतिटन प्रतिमाह वृद्धि की गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक है। निजी गोदाम मालिकों को श्रेणी A के अंतर्गत संयुक्‍त भागीदारी योजना के लिये WDRA के लायसेंस की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए राज्‍य शासन से जारी लायसेंस के आधार पर पात्रता प्रदान की।


पात्र परिवारों का सत्‍यापन अभियान


उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता सूची में वर्तमान में सम्मिलित परिवारों का सत्‍यापन कराया जा रहा है। अपात्र परिवारों को हटाकर छूटे हुए परिवारों को सूची में जोड़ने का काम जारी है। अधिनियम में वर्तमान में सम्मिलित 117.52 लाख पात्र परिवारों के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्‍यापन करने का अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 61 हजार 741 सत्‍यापन दलों द्वारा यह कार्य "एम-राशन मित्र" मोबाईल एप के माध्‍यम से किया जा रहा है। अभी तक 41,67,481 परिवारों का सत्‍यापन किया गया है।