शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन हेतु कार्यक्रम जारी...

संवाददाता  : चंडीगढ़ हरियाणा 


      भारत के निर्वाचन आयोग ने  निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन हेतु कार्यक्रम जारी किया है।  


हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को हरियाणा में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम का शुभारभ करनाल  से   किया जाएगा ।  स्वीप की सहायता से अभियान के रूप में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) 20 दिसंबर 2019 तक चलाई जाएंगी।



उन्होंने बताया कि नागरिक वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से ईआरओ को एक भरे हुए फार्म की हार्ड कॉपी भेजकर भी अपने निर्वाचक विवरण की जांच कर सकते है। यदि निर्वाचक विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो प्रविष्टिïयों के शोधन के लिए स्वत: फार्म 8 जरनेट हो जाएगा और इस फार्म के माध्यम से सही विवरण जमा हो जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु या स्थान बदलने के मामले में फार्म 7 के ऑटोमेटिक जनरेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।


अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान संभावित मतदाताओं का विवरण एकत्रित किया जाएगा ताकि इसे डाटाबेस में रखा जा सके इसलिए ऐसे मामलों में फार्म 6 का ऑटो जरनेशन का प्रावधान नहीं होगा। दिव्यांग निर्वाचकों को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से उनका विवरण जानने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों की जानकारी या विवरण के सत्यापन तथा संग्रहण के लिए बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वैरीफिकेशन की जाएगी।