बुधवार, 8 जनवरी 2020

नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता को छिनने के लिए : राज्यमंत्री कमलेश ढाण्डा

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा की महिला एवं बाल विकास व अभिलेखागार राज्यमंत्री कमलेश ढाण्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मानवता की भलाई के लिए है। यह कानून किसी की नागरिकता को छिनने के लिए, बल्कि देश में आए प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। विपक्षी दल अपनी राजनीति रोटियां सेकने लिए जनता में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जोकि उचित नहीं है। आम जनता इनकी बातों को समझ चुकी है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।



राज्यमंत्री नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में चलाए गए जनसंपर्क अभियान व पैदल मार्च को शुभारंभ करने के दौरान कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रही थी। इस मौके पर स्थानीय विधायक लीला राम गुर्जर सहित अन्य वरिष्ठï नेता,कार्यकर्ता तथा सामाजिक संगठनों के व्यक्ति मौजूद थे।


राज्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में पीडि़त अल्पसंख्याकों भारत में शरण मिलेगी। यह कानून राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए बनाया गया है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रताडि़तों को नागरिकता दी है, ना कि किसी की नागरिकता छिन्नी है।


उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दुस्तानी है और उसे इस बात का फक्र होना चाहिए। इस अधिनियम से किसी विशेष समुदाय की नागरिकता को खतरा पैदा नहीं होगा, बल्कि ये कानून तो उन लोगों को नागरिकता देगा जो वर्षों से प्रताडि़त रहे हैं।