शनिवार, 11 जनवरी 2020

शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए गए...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग को ‘मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली’ के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत शिकायत की सुनवाई करने वाले अधिकारी को आवेदनकर्ता से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना अनिवार्य कर दिया गया है।



एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि ‘मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली’ के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत के मामले में आवेदक से संपर्क करना अनिवार्य है। इसके अलावा, जो भी अधिकारी शिकायत की सुनवाई करेगा, आवेदक से संपर्क करना उसकी जिम्मेवारी है। यही नहीं सुनवाई के समय आवेदक को अपने साथ क्षेत्र का कोई प्रसिद्घ व्यक्ति लेकर आना होगा ताकि न तो कोई व्यक्ति झूठी शिकायत कर सके और न ही अधिकारी गलत निवारण कर सके।


उन्होंने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया है कि सुनवाई करने वाले अधिकारी द्वारा तैयार की गई ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ पर संतुष्ट/असंतुष्ट होने संबंधी आवेदक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि सीएम विंडो पर बकाया शिकायतों पर आवेदक के हस्ताक्षर करवाने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली’ द्वारा वापस विभाग को वे शिकायतें भेजी जा रही हैं।