मंगलवार, 24 मार्च 2020

पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बंद के हुक्म, 23 मार्च से 31 मार्च तक धारा 144 लागू...

संवाददाता : चंडीगढ़ पंजाब 


      कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने कोविड -19 से स्थिति को और खऱाब होने से रोकने के लिए आपात कदम के तौर पर कल सुबह से 31 मार्च, 2020 तक राज्य स्तरीय बंद के हुक्म दिए हैं।


यह बंद सोमवार को प्रात:काल 6 बजे से 31 मार्च को रात 9 बजे तक रहेगा और इस दौरान सभी ज़रूरी वस्तुएँ मुहैया होंगी।

 


 

इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब वासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ जुड़े सभी कदम उठाने और ख़ास तौर पर समय -समय पर हाथ धोने और आपात कार्य न होने की सूरत में अपना घर न छोडऩे की अपील की है। मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस समय दौरान किसी तरह का कफ्र्यू नहीं होगा परन्तु धारा 144 अधीन बंदिशें जारी रहेंगी जिसके अंतर्गत इस समय दौरान सार्वजनिक जगह पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक होगी।

 

इसके अलावा बिजली, पानी और म्यंूसिपल सेवाओं, बैंकों और ए.टी.एम., सोशल मीडिया समेत प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीकॉम /इन्टरनेट और केबल ऑप्रेटर और सम्बन्धित एजेंसियाँ, डाक सेवाओं, कोरियर सेवाओं, ई -कामर्स और उसकी होम डिलिवरी समेत ज़रूरी आई.टी. सेवाओं, खाद्य वस्तुाओं की दुकानों, किराना, दूध, फल, सब्जियाँ, मीट, पोल्ट्री, मछली आदि (डिपार्टमेंटल स्टोरों और सुपर मार्कीटों समेत) और रोज़मर्रा की वस्तुएँ वाली अन्य दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह रैस्टोरैंट /बेकरियाँ, हलवाईयों, चाय की दुकानों, खाने -पीने वाली दुकानों सिफऱ् भोजन पैक कराने या घर में पहुँचाने के लिए खुली रहेंगी और इनमें बैठकर खाने की आज्ञा नहीं होगी। इसी तरह अस्पतालों, नर्सिंग होम्ज़, डॉक्टरों, वैद्य, हकीमों, होम्योपैथिक, दवाओं वाली दुकानों, आप्टिकल स्टोर्ज और फार्मास्यूटीकल मैनुफ़ेक्चरिंग, पेट्रोल पंप, एल.पी.जी. गैस, तेल एजेंसियाँ और गोदाम, पैट्रोलियम रिफाईनरियों और डीपू, पैट्रोकैमिकल वस्तुओं को बंद के समय के दौरान छूट होगी। वैटरनरी अस्पतालों और गऊशालाओं को भी इससे छूट होगी।

 

डिप्टी कमीश्नरों को इन प्रतिबंधों का सख़्ती के साथ पालन को यकीनी बनाने के लिए हिदायतें दीं गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी व्यक्तियों को अपने घरों में रहना चाहिए और वह ज़रूरी सेवाओं /वस्तुओं या रोजग़ार /ड्युूटी के लिए अपना घर छोड़ सकते हैं।

 

धारा 144 अधीन लगाए प्रतिबंधों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस की अतिरिक्त संख्या तैनात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय के दौरान पुलिस मुलाज़ीम अपनी और उन लोगों की सुरक्षा के लिए सावधानी ईस्तेमाल करेंगे, जिनके वह संपर्क में आएंगे।

 

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लोगों को अपील करते हुए कहा,‘‘आप अपने घरों में से बाहर न निकल कर इस वायरस के आगे फैलने को रोकने में बहुत कारगर रोल अदा कर सकते हो।’’ उन्होंने कहा,‘‘बंद के समय के दौरान खाद्य, किराना और दवा आदि जैसी ज़रूरी वस्तु की दुकान को छोडक़र बाकी सभी कारोबार और दुकान बंद रहेंगी। इसी तरह जल सप्लाई, सेनिटेशन और बिजली जैसी सभी ज़रूरी सेवाएं भी बनी रहेंगी। सार्वजनिक यातायात पर लगाए हुए प्रतिबंध भी 31 मार्च तक जारी रहेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि कोविड -19 की महामारी सबसे बड़े वैश्विक खतरे के तौर पर उभरी है परन्तु उन्होंने लोग को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और अब तक हर संभव एहतियाती कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा,‘‘अभी भी हमारे राज्य और यहाँ के लोगों को किसी बड़े नुक्सान से बचाने के लिए सख्त पाबंदियाँ लगाने समेत अन्य कदम उठाए जा सकते हैं।

 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो नागरिक हाल ही में विदेश में आए हैं, उनको घर में अलग रहने की ज़रूरत है और यदि इस वायरस से किसी किस्म का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट किया जाये। उन्होंने आगे अपील की कि स्थानीय लोगों को बड़े सार्वजनिक हितों के मद्देनजऱ प्रशासन की मदद करनी चाहिए।

 

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कारोबारियों को भी अपील की कि न केवल ज़रूरी वस्तुओं की उचित सप्लाई को यकीनी बनाया जाये बल्कि किसी किस्म की कालाबज़ारी और मुनाफ़ाख़ोरी का भी त्याग किया जाये। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोगों को वाजिब कीमतों पर यह वस्तुएँ मुहैया करवाना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसी को भी अपने निजी लाभ के लिए मौके का लाभ लेने की इजाज़त नहीं देगी।

 

कोई भी एसी सेवाएं, किसी भी संस्थान या उपक्रम जोकि रक्षा से संबंधित किसी भी तरह का सामान तैयार करता है,

कोई भी सेवा किसी भी उद्योगिक ईकाई में जो काम कर रही है जिस कारण वहां काम करने वाले कर्मचारियों या उस ईकाई की सुरक्षा पर निर्भर है (इस उपखंड के उद्देश्य के लिए, वाक्यांश ‘‘औद्योगिक उपक्रम’’ और ‘‘अनुसूचित उद्योग’’ का अर्थ इनको उद्योग (विकास और विनियमन), 1951; (65 ऑफ 1951) के खंड 3 के क्लॉज़ (डी) और (आई) के अनुसार दिए गए हैं।

 

कोई भी सेवा, या किसी से संबंधित किसी भी उपक्रम जिसका स्वामित्व या नियंत्रण राज्य रसरकार या केन्द्र सरकार के पास है, खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, सप्लाई या वितरण से संबंधित हो

 

कोई भी सेवा, याह उस कार्य से संबंधित जिसका संबंध सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता या जलापूर्ति, एक्ट फार्मास्यूटिकल्स इनग्रीडिएंट्स (एपीआई), बल्क ड्रग्स, राज्य के अस्पतालों या औषधालयों के लिए इनके मध्यस्थों, छावनी क्षेत्र या केन्द्र या राज्य सरकार अधीन किसी संस्था को संरक्षण देते हों ।

 

कोई भी सेवा जिसका संबंध बैंकिंग या बीमे से हो ।

 

कोयला, बिजली, इस्पात या उर्वरकों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई भी सेवा ।

 

किसी भी तेल क्षेत्र या रिफाइनरी में या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई भी सेवा ।

 

किसी भी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में कोई सेवा ।

 

फलों, सब्जियों, मांस और मुर्गी सहित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी सेवा ।

 

इसके अलावा किसी वस्तु की मांग महसूस होने पर और संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट / जिला आयुक्त द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) के खंड 31द्ब या 31द्बद्ब के अनुसार आवश्यक घोषित की गई हो।