मंगलवार, 24 मार्च 2020

सेनिटाईजर उत्पादन इकाइयों को सेनिटाइजर बनाने की दी जा रही तत्काल अनुमति...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


       राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि कोरोना वायरस (काविड-19) को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेनिटाइजर के उत्पादन के लिए मार्गदर्शिका जारी की है। उन्होंने कहा कि जारी निर्देशों और राज्य सरकार के प्रशासन की गंभीरता के दृष्टिगत राज्य कर एवं आबकारी विभाग सेनिटाइजर उत्पादन इकाइयों को सेनिटाइजर के उत्पादन की तत्काल अनुमति प्रदान कर रहा है।

 


 

उन्होंने कहा कि सेनिटाजर के उत्पादन के लिए जरूरी लाईसैंस की स्वीकृति को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार यह स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, जिन सेनिटाइजर उत्पादन इकाइयों ने सेनिटाइजर बनाने के लिए ईएनए (स्पिरिट) के आयात के लिए आग्रह किया है, उन्हें बिना किसी देरी के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पिछले सात दिनों में मैसर्ज साई काॅर्पोरेशन, मैसर्ज वेनेसा काॅस्मेटिक्स, नान्ज मेड र्साइंस फार्मा, मैसर्ज हैल्थ बायोटेक लिमिटेड, मैसर्ज अमील फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड, मैसर्ज आईटीसी लिमिटेड और नैक्सट केयर इन. को इस प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

 

उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में सेनिटाइजर उत्पादन में कमी न होने पाए और सेनिटाइजर की उपलब्धता के लिए राज्य के प्रशासन की मद्द का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।