बुधवार, 4 मार्च 2020

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही...

संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा


      उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 5 मार्च, 2020 को सुुबह 11.00 से दोपहर 2.00 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला  में की जाएगी।



मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के  अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।


सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।