गुरुवार, 2 अप्रैल 2020

एफसीआई गोदामों से दिल्ली की राशन दुकानों में खाद्यान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्री ने की बैठक...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


       दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली राज्य नगरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी ) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें डीएससीएससी के महाप्रबंधक, डीएससीएससी के सीनियर मैनेजर सहित कई आला अधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारीयों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को मुफ्त में अप्रैल 2020 के लिए 50% बढ़ी हुई मात्रा में निर्बाध और निरंतर राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के गोदामों से दिल्ली के सरकारी राशन दुकानों में खाद्यान की आपूर्ति के लिए उठाये गए क़दमों की समीक्षा की।

 


 

बैठक के दौरान डीएससीएससी के अधिकारियों ने मंत्री को सूचित किया कि अप्रैल, 2020 के महीने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को राशन की बढ़ी हुई मात्रा प्रदान करने के फैसले के मद्देनजर, डीएससीएससी ने निर्बाध रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए अल्प सूचना पर विस्तृत परिवहन की व्यवस्था की है ताकि लाभार्थियों को समय पर, नियमित और निरंतर राशन प्राप्ति में किसी भी कठिनाई और असुविधा का सामना न करना पड़े। 

 

डीएससीएससी ने खाद्य मंत्री को यह भी बताया कि खाद्यान्नों की अधिकांश आपूर्ति पहले ही राशन दुकानों (एफपीएस) को कर दी गई है, शेष आपूर्ति भी 6 अप्रैल, 2020 तक पूरी कर दी जाएगी। जिसपर माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने डीएससीएससी को निर्देश दिया कि खाद्यान की आपूर्ति हरसम्भव तरीके से 6 अप्रैल, 2020 से पहले पूरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो, तो एफसीआई गोदामों से राशन दुकानों (एफपीएस) तक खाद्यान ले जाने वाले ट्रकों की आवृत्ति भी बढ़ाई जाए ताकि सभी एफपीएस नियमित और निरंतर रूप से आवंटित खाद्यान प्राप्त कर सकें।

 

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियो की ओर से किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने अधिकारियो से कहा की यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लापरवाही में लिप्त पाया जाता है जिससे कि राशन की कालाबाज़ारी या अन्य कोई अनिमियतता को बढ़ावा मिले तो ऐसे लोगो के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने, गिरफ्तारी आदि सहित अन्य आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एफसीआई गोडाउन से राशन दुकानों(एफपीएस) तक ट्रकों की आवाजाही की जांच के लिए तथा एफपीएस डीलरों द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की समय-समय पर जांच करने हेतु एक विजिलेंस टीम गठित करने का भी निर्देश दिया।

 

दिल्ली सरकार ने पहले ही अप्रैल, 2020 के महीने के लिए मुफ्त राशन (गेहूं और चावल) की आपूर्ति करने का फैसला किया है। अप्रैल 2020 महीने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्यान (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) के स्थान पर 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न (6 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल) प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

 

माननीय मंत्री ने लाभार्थियों को आश्वस्त किया कि सभी के लिए राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगा कर अवयवस्था पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने हित में राशन प्राप्त करते समय सरकार के दिशानिर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करें। वे राशन दुकानों पर भीड़ लगाने से बचें, फेस मास्क पहनें और एफपीएस डीलरों, राशन कर्मचारियों और दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से सुचारू और वयवधान मुक्त राशन वितरण के लिए तैनात सिविल डिफेन्स वालंटियर्स के साथ सहयोग करें। खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रण के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।