शनिवार, 16 मई 2020

कठिनाइयों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अनेक राहत उपाय अधिसूचित किए...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      कोविड-19 के कारण 24 मार्च, 2020 से 17 मई, 2020 तक तीन चरणों में लगे राष्टï्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सामने आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अनेक राहत उपाय अधिसूचित किए हैं।


उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि  इन राहतों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों में स्टार्ट-अप सहित सभी सरकारी / पंचायती राज संस्थानों / शहरी स्थानीय निकायों के भवनों और दुकानों के 15 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि का किराया माफ किया गया है।



अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को देय सभी देय राशियों पर साधारण ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट और अदायगी अवधि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई, 2020 किया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन कर पर दो मास की छूट भी दी गई है।


इसी प्रकार, विभिन्न विभागों / एजेंसियों द्वारा किए गए सभी सरकारी अनुबंधों की वैधता अवधि का लॉकडाउन अवधि की अंतिम तिथि यानी 17 मई,2020 या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य तिथि तक विस्तार किया गया है।  महामारी के मद्देनजर, इस अधिसूचना के तहत आने वाले सभी सरकारी अनुबंधों में ‘अप्रत्याशित घटना’ मानक खंड को लागू किया गया है।


हालांकि, इसमें सरकारी विभाग/ एजेंसियों द्वारा कोविड-19 और अन्य बाढ़/आपातकाल संबंधित गतिविधियों के खिलाफ लडऩे के लिए आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना/ सुविधाओं, जैसे कि ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, उनका कच्चा माल एवं मध्यस्थता, आपदा प्रबंधन की वस्तुएं, खाद्य एवं खाद्य उत्पादों आदि की आपूर्ति के लिए दर्ज किए गए अनुबंध शामिल नहीं होंगे।


प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव अपने विभागों द्वारा किए गए अनुबंधों में तदनुसार परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत हैं।