संवाददाता : नई दिल्ली
केंद्र सरकार में आने के इच्छुक कर्मियों के लिए राहत की खबर है। दूसरे विभागों, केंद्र सरकार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार और उसके उपक्रम, यूनिवर्सिटी, अर्ध सरकारी संस्थान, स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय बैंक जैसे एसबीआई व आरबीआई जैसे संस्थानों से सीधी भर्ती के जरिए केंद्र में आने वाले कर्मियों की सैलरी कम नहीं होगी।
मौजूदा व्यवस्था में यह प्रावधान है कि इन संस्थानों से साक्षात्कार के जरिए जो कर्मी केंद्र सरकार में ज्वाइन करते थे, उन्हें पे प्रोटेक्शन मिलता था। यानी उनकी सैलरी पिछले संस्थान या विभाग में मिलने वाले वेतन से कम नहीं होती थी। इसमें जो कर्मी सीधी भर्ती या बोर्ड द्वारा चयन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर केंद्र सरकार में आते हैं, उन्हें पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। अर्थात उनकी सैलरी कुछ कम हो जाती थी।
अब केंद्र सरकार ने सभी कर्मियों, सीधी भर्ती से आने वाले और केवल साक्षात्कार के जरिए भर्ती होने वाले, दोनों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्रदान किया है। कुछ पद ऐसे होंगे, जिनके लिए सीधी भर्ती वालों को अनुभव की शर्त पूरी करनी होगी। बता दें कि राज्य सरकार या उसके उपक्रमों में काम करने वाले बहुत से कर्मी केंद्र सरकार के विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं। यहां उन्हें कई तरह के दूसरे फायदे मिलते हैं। इन कर्मियों के लिए केंद्र की सर्विस में आने के दो रास्ते हैं। एक साक्षात्कार प्रक्रिया के जरिए और दूसरा, सीधी भर्ती यानी जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व कई दूसरे मापदंड होते हैं। कुछ ऐसे पद भी होते हैं, जिनके लिए शारीरिक भागदौड़ भी करनी पड़ती है। जो कर्मी साक्षात्कार के जरिए केंद्र सरकार में आते हैं, उन्हें पे प्रोटेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।
मतलब, पिछले संस्थान या विभाग में वे जितनी सैलरी पर काम कर रहे थे, केंद्र में उससे कम नहीं मिलेगी। बढ़ी हुई सैलरी ही उनके खाते में आएगी। दूसरे ऐसे कर्मी भी हैं जो सीधी भर्ती के जरिए या टेस्ट पास कर केंद्र सरकार की सेवा में आते हैं। इन्हें पिछले संस्थान जितनी सैलरी नहीं मिलती थी। अब सरकार ने जो प्रावधान किया है, उसके अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार में ज्वाइन करने वालों को भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा।
यानी अब कोई भी कर्मी जो साक्षात्कार या खुली प्रतियोगी परीक्षा पास कर केंद्र सरकार में आएगा, उसे पे प्रोटेक्शन की सुविधा दी जाएगी। सीधी भर्ती से आने वालों को केवल अनुभव की शर्त पूरी करनी होगी। यह मापदंड विभिन्न पदों और विभागों के लिए अलग अलग रहेगा। यह नियम 13 अगस्त से लागू हो गया है।