संवाददाता : शिमला हिमाचल
प्रदेश सरकार ने 15 सितम्बर, 2020 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप प्रदेश में बार खोलने की अनुमति प्रदान की है।
निर्देशानुसार, सामाजिक दूरी का पालन तथा सेनेटाइजर का उपयोग न करने की स्थिति में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके अतिरिक्त सभी कर्मियों की इन्फ्लुएंजा लक्षणों की नियमित जांच सुनिश्चित करवाई जाएगी।