रविवार, 1 नवंबर 2020

द्वितीय चरण जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों के लिए मतदान आज रविवार को...

 संवाददाता  : जयपुर राजस्थान

जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत द्वितीय चरण में रविवार को जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए सभी 2048 मतदान दल शनिवार को अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण, सुगम, व्यवस्थित, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैंं। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। 
 
जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों में 686 अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि रविवार को कुल 12 लाख 29 हजार 205 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 6 लाख 45 हजार 390 पुरूष एवं 5 लाख 83 हजार 802 महिला मतदाता हैंं। कुल 531 भवनों में 1096 मतदान केन्द्र एवं 952 सहायक मतदान केन्द्र सहित कुल 2048 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। 
 
नेहरा ने बताया कि शनिवार को प्रातः भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान से रवाना होकर सभी मतदान दल अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। रविवार को नगर निगम ग्रेटर में आने वाले विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू एवं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्रों के 150 वार्डाें में मतदान होना है। 
 
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही रोशनी, पेयजल, छाया, शौचालय सहित सभी आधारभूत सुविधाएं, विशेष योग्यजन के लिए व्हील चेयर जैसी व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले, हाथ सेनेटाइज करवाने के लिए सेनेटाइजर एवं कार्मिक आदि की सुनिश्चितता कर ली गई है। दिव्यांग, दृष्टिबाधित मतदाताओं एवं कोविड पॉजिटिव मतदाताओं को मतदान करवाने, पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए माकूल डिप्लॉयमेंट, वीडियोग्राफी एवं अन्य इंतजाम कर लिए गए हैं। चुनाव प्रेक्षकों ने शनिवार को मतदान रवानगी प्रक्रिया का निरीक्षण किया एवं मतदान केन्द्रोें पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
 
प्रोटोकॉल की पालना के साथ कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान
 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रविवार, 1 नवम्बर को जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मतदान दिवस पर बिना रोग लक्षणों वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी एवं प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान कर सकेंगे। इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। सम्पर्क करने पर यदि कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऎसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था कराएंगे। ऎसे मतदाता द्वारा मतदान सबसे अन्त में करवाया जाएगा। नगर निगम हैरिटेज के मतदान दिवस पर भी कोविड पॉजिटिव 14 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। कोविड पॉजिटिव इच्छुक मतदाता को मतदान करवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियाें की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी।  मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाये जाने एवं मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइशोलेशन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऎसे व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकेगा। 
सूखा दिवस घोषित
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बुधवार को एक आदेश जारी कर नगर निगम ग्रेटर के सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2020 को सायं 5ः30 बजे से दिनांक 1 नवम्बर 2020 को सायं 5ः30 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। सम्बन्धित नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त अवधि में इस आदेश की अनुपालना पुलिस उपायुक्तगण, पुलिस आयुक्तालय तथा जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर, ग्रमीण द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अन्यंत्र कार्यरत मतदाताओं को भी मिलेगा सार्वजनिक अवकाश 
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर अन्तर िंसह नेहरा ने बताया कि  नगर निगम जयपुर ग्रेटर में सदस्याेंं के चुनाव के लिए मतदान दिवस 1 नवम्बर 2020 को क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार सम्बन्धित नगर निगम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानाें में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।  यह सवैतनिक अवकाश ऎसे कार्मिकों को भी प्रदान किया जाना है जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं लेकिन अन्यंत्र पदस्थापित हैं। श्री नेहरा ने बताया कि यदि किसी नियोजक द्वारा ऎसे मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है तो ऎसे नियोजक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।