बुधवार, 2 दिसंबर 2020

फेज-2 स्कीम के अंतर्गत घरों पर सोलर सिस्टम लगवाने की योजना लागू की...

 संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा

हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की गाईडलाइन के अनुसार फेज-2 स्कीम के अंतर्गत घरों पर सोलर सिस्टम लगवाने की योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सूचीबद्ध सोलर फर्मों से सोलर सिस्टम लगवाने पर 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और 3 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाकर उपभोक्ता साल भर के दौरान लगभग 6 हजार रूपये तक की बचत कर सकता है और इस सोलर सिस्टम पर होने वाले खर्च को 5-6 साल के भीतर पूरा किया जा सकेगा। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जिन फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है, उनके नाम व मोबाईल नंबर निम्न हैं :-

नैक्सा सोलर प्राईवेट लिमिटेड- 9518837657, एक्सपैंज़ एनर्जी सोल्यूशन एलएलपी- 9999767040, सनग्रिड इलैक्ट्रिक प्रा.लि. - 9210200051, फीडस एनर्जी सिस्टम- 9784489308, सनस्विच इंडिया प्रा.लि. - 7891398061, वरदे सोलेयर प्रा.लि. - 9810538955, मावेन सोलर प्रा.लि. - 9671799866, श्री महावीर एंटरप्राईजिज- 9468270047, एआरसी रिन्यूएबल्स प्रा.लि. - 9899992521, रितिका सिस्टम प्रा.लि. -8800564525 हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारतीय मानकों के अनुसार निर्मित उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है।

निगम ने विभिन्न श्रेणियों के क्षमतानुसार  प्रति वाट के हिसाब से रेट निर्धारित किए हैं । उन्होंने कहा कि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उक्त रेट निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली बिलों को कम कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना से बड़े स्तर पर नवीन और नवीकरणीय रूप में सौर उर्जा से बिजली का उत्पादन होगा, जिससे बिजली बिल में बचत के साथ-साथ प्रदूषण में कमी आएगी । इस प्रकार उपभोक्ता इस योजना को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं।

इस योजना का पूरा विवरण बिजली विभाग की वैबसाईट 222.ह्वद्धड्ढ1ठ्ठ.शह्म्द्द.द्बठ्ठ  पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली उपमंडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।