बुधवार, 16 दिसंबर 2020

श्रममंत्री ने अधिकारियों को बालश्रम रोकने के दिये निर्देश श्रमिकों का पंजीयन हो अधिक से अधिक : श्रम राज्यमंत्री

 संवाददाता  : जयपुर राजस्थान

श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) के तहत श्रमिकों का पंजीयन मिशन मोड पर अधिक से अधिक संख्या में चौखटी एवं मौके पर जाकर करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी अपात्र श्रमिक का पंजीयन नहीं होने पाये। उन्होंने अधिकारियों को बालश्रम की रोकथाम के लिए भी सख्त निर्देश दिये।
 
श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली मंगलवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लम्बित आवेदनों का सभी विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मण्डल में पंजीबद्ध वास्तविक श्रमिक को योजना का लाभ समय पर मिले। उन्होंने विशेष तौर पर मृत्यु सहायता एवं सिलकोसिस सहायता के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर स्वीकृत राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराने के निर्देश दिये।

श्रम राज्यमंत्री ने उपकर संग्रहण के लिए समस्त श्रम अधिकारियों को प्रोत्साहित किया एवं उन्हें इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिये गये लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि के दौरान प्राप्त करने के निर्देश दिये।
 
श्रम मंत्री ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बालश्रम की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश प्रदान किए। उन्होंने ने निर्देश दिए कि अधिकारी मौके पर जाकर बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य तत्परता से करें। इसके अतिरिक्त विभागीय हैल्पलाइन नम्बर पर जो भी शिकायतें अब तक दर्ज हुई है उनका निस्तारण इस वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश दिये। नवीन दर्ज होने वाली शिकायतों पर तत्परता से प्रभावी कार्यवाही कर निस्तारण हेतु निर्देश दिये। बैठक में शासन सचिव श्रम डॉ. नीरज के पवन, श्रम आयुक्त प्रतीक झांझड़िया एवं मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।