शुक्रवार, 6 सितंबर 2019

नये यूपीए क़ानून से कसेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      भारत में आजकल नये क़ानून बनाने का दौर चल रहा है। कभी पब्लिक तो कभी पुलिस और अभी अपराधियों का भी नया कानून आ गया है। केंद्र सरकार ने बुद्धवार को बने नए आतंकरोधी कानून के अनुसार मसूद अजहर, हाफिज, लखवी और दाउद इब्राहिम को भारत पर हुए सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। नये कानून के अंतर्गत ये सबसे पहली कारवाई बताई जा रही है। मसूद, लखवी और हाफिज तो पाकिस्तानी आतंकी हैं ।जबकि दाउद इब्राहिम भारतीय आतंकी है, और अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में वह पाकिस्तान के कराची में रह रहा है ।



लोकसभा के पहले ही सत्र में पास हुए यूपीए बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार यदि किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करती है तो उसके बाद उसकी सारी सम्पति को जब्त कर सकती है। इस से पहले नियमों के अनुसार किसी व्याक्तिविशेष को आतंकी घोषित नहीं किया जा सकता था। केवल किसी संगठन को ही आतंकवादी संगठन करार दिया जाता था, और फिर उसका कोई भी सदस्य पकड़ में नहीं आता था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक और कानूनी तौर पर इस आतंकियों पर रोक लगाना आसान हो गया है क्यूंकि नये नियमों के तहत सरकार किसी व्यक्तिविशेष को भी आतंकी घोषित कर सकती है, जिस से आतंकी को पकड़ने में आसानी होगी।