बुधवार, 25 दिसंबर 2019

नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से उपभोक्ताओं के हितों का होगा प्रभावी संरक्षण : खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मिलावटी एवं नकली वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय आयात एवं संग्रह के संंबंध में कठोर प्रावधान रखे गए है। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों में उत्पादक विक्रेता, सेवा प्रदाता, प्रकाशक एवं विज्ञापन को समर्थन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भी कार्यवाही करने के नियम बनाए गए है। 

 


 

मीना मंगलवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में '' ए ट्रनिंग पाँइट फॉर इंडियन कंज्यूमर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शेन एक्ट 2019 विषय पर सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन अधिनियम में ई-कॉमर्स एवं प्रत्यक्ष ब्रिकी के मामलों में अवैध व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के भी प्रावधान किए गए है। 


44 हजार 500 समस्याओं का किया समाधान

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित उपभोक्ता हैल्पालाइन टोल फ्री नं. 18001806030 पर नवंबर 2019 तक दर्ज 44 हजार 500 समस्याओं का समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत पहुॅचाई है। उन्होंने कहा कि देश में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने में प्रदेश का तीसरा स्थान है। 


ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह लॉटरी निकाली जाएगी

 प्रदेश में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक महीने उचित मूल्य की दुकान पर सभी उपभोक्ताओं के समक्ष राशन सामग्री की वितरण पर्ची (रसीद) को इकत्रित कर लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित उपभोक्ताओं को नकद स्वरूप 250-300 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस राशन डीलर के पास सर्वाधिक राशन सामग्री की वितरण पर्ची होगी उसे भी सम्मानित किया जाएगा।

 

पॉस मशीन को 2 G से 4 G में कन्वर्ट करेंगे

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानो पर संचालित पॉस मशीन को 2 G से 4 G में शीध्र ही कन्वर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉस मशीन का 4 G में अपग्रेड होने के बाद राशन डीलर को राशन वितरण के अलावा पॉस मशीन का उपयोग अन्य सरकारी सेवाए प्रदान करने के लिए विभागीय स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है जिससे राशन डीलर की आय में वृद्धि हो सके।  

 

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के (राज्य मंत्री) सुखराम विश्नोई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओें के हितों की रक्षा करने के लिए प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता होने के साथ उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सावचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खाद्य वस्तुओं में बडी मात्रा में मिलावट की जा रही है जिसके विरूद्ध संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। 

 

उपभोक्ता परिवादों के निस्तारण में अव्वल रहने पर किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने उपभोक्ता परिवादों के निस्तारण में अव्वल रहने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच अलवर के अक्ष्यक्ष बलदेव राम चौधरी, व सदस्य अशोक कुमार पारीक एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर चतुर्थ के अध्यक्ष नगेन्द्र पाल भण्डारी एवं सदस्य कु. पूजा मित्तल को शॉल उढाकर एवं स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति -पत्र भेंट कर सम्मानित किया।  

 

कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य के.के.बागडी, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनन्त शर्मा सहित अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

 

कार्यक्रम से पूर्व उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी सहित उपभोक्ता संगठन से जुडे हुए प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।