मंगलवार, 26 मई 2020

महामारी के दृष्टिगत कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है।


विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने वाले  जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साईट 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्डष्ह्म्द्व.ष्शद्व  पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा।



उन्होंने आगे बताया कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी इत्यादी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जब खरीदी गई मशीन का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब वे दस्तावेज जमा करवाए जायेंगे। अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो सम्बंधित किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा।


प्रवक्ता यह भी बताया कि जिन किसानों ने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोडकऱ) को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में   संपर्क कर सकते हैं।