संवाददाता : जयपुर राजस्थान
प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों पर सत्यापित बांट माप से ही गेहूं तोलकर वितरित किए जाऎंगे। बांट माप को सत्यापित नहीं कराने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला रसद अधिकारियों एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानदारों को अन्य व्यवसाय करने वाले लोगों की तरह ही कानून का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दो महिने व्यतीत होने पर भी राशन डीलरों द्वारा सत्यापन की कार्यवाही नहीं करना वाकई में चिन्ताजनक है इसलिए आगामी 7 दिन में जिला रसद अधिकारी तथा विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में लेकर करेंगे। उन्होंने कहा कि अनेक बार कम तोलने की शिकायत प्राप्त होती रहती है इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव ने कहा कि बांट माप सत्यापन करने के लिए आगामी मार्च माह में शिविर आयोजित किए जाएंगे जिनकी तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने विधिक माप अधिकारियों को वितीय वर्ष का 31 मार्च तक रेवेन्यू टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टोल प्लाजा, व्हेब्रिज, विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ माप तोलने से सम्बंधित निर्माताओं तथा मरम्मतकर्ताओें के भी सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के सॉफ्टवेयर के संबंध में भी जिले के अधिकारियों से फीड बैक लेकर सूचना प्रौधोगिकी अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के साथ विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर भी समय सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
वीडियों कॉन्फ्रेंस में उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल, उपायुक्त प्रथम राकेश गुप्ता, उप नियंत्रक चंदी राम जसवानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।